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उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. सतेंद्र प्रसाद मिश्रा हटाए गए


नैनीताल:हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति प्रो. सतेंद्र प्रसाद मिश्रा को तुरंत उनके पद से हटाने के आदेश दिए हैं। देहारदून निवासी नीरज कुमार ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक  विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि कुलपति की अधिकतम आयु चयन के समय 65 साल होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा कुलपति का जब चयन हुआ तब उनकी आयु 65 से ज्यादा थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि कुलपति ने अपना जन्मवर्ष 1951 दिखाया है और उनका वास्तविक जन्मवर्ष 1949 है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद कुलपति को पद से हटाने के निर्देश दिए।

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न्यूज सोर्सःhttp://uttaranchaltoday.com/

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