गौरतलब है कि 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अंदेशा होने के आधार पर आदेश जारी नहीं करेंगे। सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
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