हल्द्वानी: नगर मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय ने आदेशित किया है कि मुखानी चौराहा के आसपास अतिक्रमण से हो रही समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मुखानी चौराहे से हल्द्वानी की ओर, मुखानी चौराहे से आईटीआई की ओर, मुखानी चौराहे से कालाढुंगी की ओर एवं मुखानी चौराहे से कालटेक्स की ओर जाने वाले मार्गों की 200 मीटर तक की दूरी का क्षेत्र पार्किग फ्री एवं वैण्डर फ्री जोन घोषित किया जाता है। श्री उपाध्याय ने कहा इस क्षेत्र मेे सडक अथवा फुटपाथ पर किसी प्रकार की पार्किग अथवा वैण्डिंग का कार्य नही किया जायेगा और ना ही इस क्षेत्र में कोई आटो रिक्शा ई-रिक्शा आदि सवारी भरने व उतारने का कार्य करेगा और न ही आटोरिक्शा खड़ा हो सकेगा। चौराहे पर सारा दिन हर समय पुलिस तैनात रहेगी।
श्री उपाध्याय ने कहा कि आदेश का निरन्तर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने अथवा शिथिलता बरते जाने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। उन्होने सहायक नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि इस क्षेत्र मे किसी भी ठेला, खोखा अथवा रेहडी आदि वालों से नगर निगम की तहबाजारी वसूल ना की जाए।