लखनऊ-एजेंसी- भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीन प्रत्याशियों के विरूद्ध मतदाताओं को घूस देकर प्रभावित करने, चुनाव खर्चे को छिपाने तथा बूथ कैप्चरिंग की धमकी देने के आरोप में अतीक अहमद सैफी, (बसपा प्रत्याशी) 28 मुरादाबाद, अतुल गर्ग, (सपा प्रत्याशी) 89 आगरा उत्तर और राकेश वाल्मीकि (पीस पार्टी) 87 आगरा कैन्ट के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पाण्डेय ने आईपीएन को बताया कि गत 22 फरवरी को एक मीडिया हाउस ने ‘कैश फार वोट्स स्कैन्डल 2017’ शीर्षक से टीवी पर कार्यक्रम का प्रसारण किया था, जिसमें इन तीनों प्रत्याशियों को वर्तमान विधान सभा चुनाव में स्टिंग आपरेशन के दौरान कैमरे के सामने मतदाताओं को घूस देने, चुनाव खर्च को छुपाने तथा बूथ कैप्चरिंग की धमकी देने (विशेष कर पीस पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार के मामले में) सम्बन्धी बात करते हुए दिखाया गया है।
आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए इन तीनों प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने तथा कानून तोड़ने एवं चुनाव में घूस देने के लिए आईपीसी की सुसंगत धाराओं 171 बी, 171 ई, चुनाव खर्च का सही विवरण देने में विफल रहने के लिये आरपी एक्ट 1951 की धारा 77 तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ-साथ बूथ कैप्चरिंग की धमकी देने (विशेष कर पीस पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार के मामले में) अधिनियम की धारा 135 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
एसीईओ ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर मुरादाबाद एवं आगरा के जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन प्रत्याशियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।