नई दिल्ली- निवेशकों क पैसा वापस ना देने का आरोप झेल रहे सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोरर्ट ने रहात दी है। सुप्रीम कोर्ट सुब्रत रॉय की अंतरिम जमानत 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दी है। अदालत ने सुब्रत रॉय को 6 फरवरी से पहले 600 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सुब्रत रॉय तय समय तक राशि जमा नहीं करा पाते हैं तो उन्हें सरेंडर करना होगा।बता दें, सुब्रत रॉय ने अपनी मां के निधन के बाद अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पैरोल मांगी थी, उसके बाद से वे लगातार जेल से बाहर हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की अंतरिम जमानत को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। कोर्ट की पिछली सुनवाई में सहारा समूह को निवेशकों का पैसा लौटाने का शेड्यूल देने को कहा था। क्या है मामला? सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए न चुकाने के मामले में सुब्रत राय सहारा 4 मार्च 2014 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सहारा की ओर से निवेशकों की रकम लौटाने के कई प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।
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