हल्द्वानी: तीस रुपए के लिए एक दुकानदार की हत्या करने वाले बाप-बेटे रो जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसके साथ ही आरोपियों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगया है। सुनाई जिला जज कुमकुम रानी द्वारा की गई। आरोपियों ने पिछले साल 3 फरवरी 2016 में एक दुकानदर को तीस रुपए को लेकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। हटना वनभूलपुरा की है। मृतक के पुत्र फिरोज द्वारा दर्द कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक उसके पिता शमीम की दुकान पर आरोपी पुतन की बेटी सामान लेने आई थी। उसने 20 रुपए के सामान लिया और 50 का नोट दिया। उसके पिता ने युवती को 30 रुपए वापस कर दिए। कुछ देर बाद पुतन और उसका बेटा आदिल दुकान पर आए और तीस रुपए वापस नहीं दिए जाने की बात करने लगे। पुतन और आदिल ने दुकानदार के साथ मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया। उसके बाद घायल दुकानदार को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे डॉक्टरों मृतक घोषित कर दिया।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी सुशील कुमार ने कोर्ट को बताया कि पोस्टमार्टम में मारपीट के चलते आए हार्टअटैक को मौत का कारण बताया गया है। वहीं इस मामले में उन्होंने 12 गवाह पेश किए थे।
News Source-hindustan