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उत्तराखंड की मासूम बेटी को आखिरकार मिला इंसाफ, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद


देहरादून: भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज से तीन साल पहले पांच साल की मासूम बेटी के साथ दरिंदगी को अंजाम देने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। स्पेशल जज पोक्सो मीना देओपा की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया है।

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने जानकारी दी और बताया कि 15 जुलाई 2019 को सन्नी उर्फ सूरज थापा निवासी रायवाला के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एक व्यक्ति ने रायवाला थाने में तहरीर दी थी कि उनकी बेटी घर के पास ही खेल रही थी। कुछ देर बाद सन्नी उर्फ सूरज थापा उनकी बेटी को साइकिल से घर छोड़कर गया और बिना कुछ बताए फरार हो गया।

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किशोर कुमार के अनुसार सन्नी ने बच्ची के रोने का कारण भी नहीं बताया था। बाद में बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि सन्नी उसे चीज दिलाने का लालच देकर साइकिल पर जंगल की तरफ ले गया था। जहां पर उसने बेटी के साथ गंदा काम किया। बता दें कि बच्ची के कपड़े खून से सने हुए थे। ऐसे में उसे हरिद्वार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया।

रायवाला पुलिस ने उसे क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया था। पुलिस को सीसीटीवी से भी इस बाबत साक्ष्य मिले थे। मामले में पीड़ि‍त पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट की ओर से सरकार को आदेश जारी किए गए हैं कि पीड़ि‍त को प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपये दिए जाएं। साथ ही 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

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