देहरादून: उत्तराखंड में व्यवसायिक वाहन को राहत देते हुए उनकी आयु सीमा कोरोना काल में खत्म कर दी गई है। वाहनों कि यह सीमा राज्य संभागीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय संभागीय प्राधिकरण ने तय की थी। अब उच्च न्यायालय ने विक्रम चालक एसोसिएशन की याचिका को मध्य नजर रखते हुए राज्य संभागीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय संभागीय प्राधिकरण के द्वार तय आयु सीमा के आदेश को निरस्त कर दिया और अब व्यवसायिक वाहनों से आयु सीमा को हटा दिया गया।
दीपेंद्र चौधरी परिवहन आयुक्त का कहना है कि अब व्यवसायिक वाहनों पर राज्य दखलंदाजी नहीं दे सकता यदि कोई नया फैसला आएगा तो वह केंद्रीय कानून के तहत आएगा। आपको बता दे कि केंद्रीय कानून के अंतर्गत अखिल भारतीय परमिट वाले वाहनों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। उत्तराखंड में भी वह वाहन चल सकते है जो फिटनेस के मानकों पर खरा उतरेंगे अन्यथा जो वाहन फिटनेस के मानकों पर खरा नहीं उतर पाएंगे वह सड़कों पर चल नहीं पाएंगे।
इसी के साथ ही साथ एक और राहत दी गई है यदि एक फरवरी 2020 से जिनका लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, एवं अन्य वाहन से जुड़े दस्तावेज की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है अब यह दस्तावेज 31 दिसंबर 2020 तक मान्य रहेंगे।
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व्यवसायिक वाहनों की आयु सीमा खत्म करने से कम से कम 50 हजार वाहनों और चालकों को सुविधा मिलेगी व्यवसायिक वाहनों के स्वामी संगठन ने आयु सीमा में सिर्फ दो साल का इजाफा करने की मांग रखी थी और वह इस मांग को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास भी गए थे।