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हल्द्वानी में प्रतिबंधित कुत्ते पालने पर पांच हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा

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Haldwani News : Banned Dog Breeds : Municipal Corporation Action : Pet Registration Rule : Dog Bite Cases : Uttarakhand Update : शहर में प्रतिबंधित और खूंखार नस्ल के कुत्ते पालने वालों के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कुत्तों को खुले में छोड़ना अपराध माना जाएगा और संबंधित मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

वर्ष 2024 के बाद से प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पालने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कुत्ते के काटने की घटना, पंजीकरण न कराने या समय पर वैक्सीनेशन न कराने की स्थिति में भी कार्रवाई की जाएगी।

शहर में पालतू और लावारिस कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ माह पूर्व पॉलीशीट क्षेत्र में एक पिटबुल द्वारा युवक को गंभीर रूप से घायल करने की घटना भी चर्चा में रही थी। गली-मोहल्लों में पालतू कुत्तों को बिना नियंत्रण के छोड़ने से स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होने की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को देखते हुए नगर निगम ने अभियान चलाने की तैयारी की है।

इन नस्लों पर विशेष निगरानी

प्रशासन ने पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवाइलर, प्रेसा कैनारियो, केन कोर्सो, वुल्फडॉग सहित कई अन्य नस्लों को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है।

नगर निगम के 60 वार्डों में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अभियान के दौरान बिना पंजीकरण पाए जाने पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वर्तमान में करीब चार हजार कुत्तों का पंजीकरण हो चुका है।

नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा कि शहर में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने पालतू पशु मालिकों से अपील की है कि वे समय पर पंजीकरण और वैक्सीनेशन कराएं तथा कुत्तों को खुले में न छोड़ें।

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