नैनीताल:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की परिधि से बाहर, अपात्र या अयोग्य हो गए राशन कार्ड धारकों को प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है। बार-बार अपील करने के बाद भी अयोग्य राशन कार्ड धारक अपना कार्ड निरस्त नहीं करा रहे हैं। अधिकांश कार्डधारकों द्वारा प्रकरण की अनदेखी की गई है। इस पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद के समस्त अपात्र, अयोग्य राशन कार्ड धारकों को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वह अपने कार्ड को 15 दिन के भीतर सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जिला पूर्ति कार्यालय या खंड विकास अधिकारी के पास जमा कराए।
कोविड 19 की महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डधारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। यह योजना वर्तमान मे भी लागू है किंतु कतिपय अपात्र,अयोग्य कार्डधारकों के कारण कतिपय गरीब लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के जांच, सत्यापन में निर्धारित तिथि के पश्चात भी कोई अपात्र कार्ड धारक पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अब तक प्राप्त की गई राशन की वसूली करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तहत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाए।
बेहद दुख की बात है कि जो राशन गरीबों के लिए आता है उसका इस्तेमाल आर्थिक रूप से मजबूत लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे लोगों के कार्ड भी शक के घेरे में आए थे, जो व्यापार कर रहे थे और कार व मकान के मालिक थे। विभाग की ओर से कई कार्ड्स को निरस्त किया गया है और लोगों से खुद ऑफिस पहुंचकर निरस्त करने की अपील की जा रही है।