
Uttarakhand Education Policy | Class 1 Admission Age Rule | NEP Guidelines | Haldwani Schools Issue | RTE Admission Problem | School Admission Confusion : उत्तराखंड में कक्षा एक में प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग की नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आयु सीमा के अलग-अलग नियम लागू होने से अभिभावक और स्कूल संचालक असमंजस में हैं।
दरअसल पहले शिक्षा विभाग की ओर से 30 जून तक छह वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी। इसी आधार पर अधिकांश निजी स्कूलों में दाखिले भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत एक अप्रैल तक छह वर्ष की आयु पूरी करने की शर्त लागू करने की बात कही जा रही है।
इस बदलाव से हल्द्वानी समेत कुमाऊं क्षेत्र के 300 से अधिक स्कूलों में पढ़ रहे करीब 4000 बच्चों के प्रवेश पर संकट खड़ा हो गया है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है।
स्कूल संचालकों का कहना है कि एक ही राज्य में दो अलग-अलग नियम लागू होना गलत है और इससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का हवाला देते हुए एक अप्रैल की आयु सीमा को सही ठहरा रहे हैं।
इस बीच आरटीई के तहत हुए दाखिलों पर भी असर पड़ने की संभावना है…क्योंकि आवेदन और पोर्टल सेटिंग पहले जारी आदेश के अनुसार ही की गई थी।
अब अभिभावक और स्कूल संचालक सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग कर रहे हैं…ताकि बच्चों का भविष्य प्रभावित न हो।






