Ankita Bhandari Case: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एवं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA) की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है।

मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को सुनाई गई सजा:
- धारा 302 (हत्या) के तहत कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना।
- धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना।
- धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना।
- ITPA की धारा 3(1)(d) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना।
अन्य दो दोषियों—सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को सुनाई गई सजा:
- धारा 302 (हत्या) के अंतर्गत कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माना।
- धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना।
- ITPA की धारा 3(1)(d) के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना।
पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा:
अदालत ने मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों को ₹4 लाख का प्रतिकर (मुआवजा) प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया है।
