Haldwani news: हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बनभूलपुरा मामले में पुलिस ने 71 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा बढ़ा दी गई है। इस मामले में अब तक कुल 107 आरोपियों पर यह धारा लगाई गई है। इससे पहले 36 आरोपियों पर पुलिस ने यूएपीए लगाया था। इन आरोपियों में से 98 आरोपियों को बीते शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां पुलिस की मांग पर इनकी न्यायिक हिरासत 28 दिन और बढ़ा दी गई है।
आरोपियों को कोर्ट में पेश किया
बनभूलपुरा मामले में पुलिस ने मु्ख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 आरोपियों पर पहले ही यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाई थी। लेकिन अब पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद 71 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए लगा दी है। आरोपियों में से 98 को बीते दिन शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां पुलिस की मांग पर उनकी न्यायिक हिरासत 28 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। और अगर आरोपियों से पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस कोर्ट से कस्टडी भी मांगेगी।
बनभूलपुरा मामले की जानकारी
हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक के बगीचे में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए नमाज स्थल और मदरसा हटाने के दौरान 8 फरवरी को हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान आगजनी और पथराव में पुलिस के साथ-साथ काफी संख्या में अधिकारी और पत्रकार भी घायल हुए थे। इसके अलावा आगजनी और पथराव में सरकारी एवं निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था।