हल्द्वानी: गुरुवार का दिन हल्द्वानी के 50 हजार लोगों के लिए तब अच्छा समाचार लेकर आया जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी गई, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि 50 हजार लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ा जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि यह रेलवे की भूमि है। सीएम धामी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कहा है कि स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं, जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता।