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देहरादून नगर निगम ने बनाया नियम, पालतू कुत्ता भौंका तो मालिक को देना पड़ेगा जुर्माना !

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PetDogs : Dehradun : MunicipalRules : DogRegistration : DogBite : PetOwners : AnimalWelfare : NewRules : DehradunNews : DogControl : देहरादून नगर निगम ने अब पालतू कुत्तों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अगर कोई पालतू कुत्ता लोगों के लिए परेशानी बनता है…तो उसके मालिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नगर निगम के सौ वार्डों में करीब 25 से 30 हजार पालतू कुत्ते पालित हैं, जबकि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 50 हजार से अधिक है।

नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं। हाल ही में राजपुर में एक वरिष्ठ नागरिक महिला और एक ऑटो चालक पर रॉटवीलर के हमले जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त नमामी बंसल ने पशु चिकित्सा अनुभाग को निर्देश दिए कि उपविधि के नियमों में सख्ती की जाए।

वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल के मुताबिक उपविधि में पहली बार यह तय किया गया है कि अगर किसी कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी को परेशानी होती है…तो उसके मालिक पर 2 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। आवारा कुत्ते को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क (500 रुपये) में पूरी तरह छूट मिलेगी और वैक्सीनेशन नगर निगम की ओर से मुफ्त कराया जाएगा। इसके अलावा रात में बेवजह भौंकने वाले कुत्तों के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

देहरादून के कई वार्डों में एक से ज्यादा पालतू कुत्ते घरों में रखे गए हैं। चेतावनी के बावजूद लोग कुत्तों का पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं और कुछ लोग आवारा कुत्तों को भी पाल रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर भोजन देने और उनके कारण होने वाली समस्याओं के कारण कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए तत्काल प्रभाव से नई उपविधि लागू करना जरूरी हो गया।

मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि पार्षदों ने कई बार डॉग बाइट मामलों के बढ़ने पर नाराजगी जताई है। लोगों को जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाने में रुचि नहीं दिखाई गई। इसलिए अब नए नियमों के तहत कुत्तों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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