देहरादून: राजधानी देहरादून में कोरोना Curfew हटाया नहीं जाएगा। जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कोरोना Curfew 6 मई तक लागू रहेगा। राज्य में औसतन पांच हजार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा। सोमवार से 6 मई की सुबह 5:00 बजे तक रहेगा।
- फ़ल, सब्जी की दुकानें, डायरी, बेकरी, मीट मछली की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला और पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी।
- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवाओं की दुकानें Curfew प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट मिलेगी।
- हवाई जहाज ट्रेन और बस से यात्रा करने संबंधित व्यक्तियों को लेकर आ रहे वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों में छूट रहेगी।
- शादी समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। इस कार्य से जुड़ी दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
- औद्योगिक इकाइयों तथा उनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी।
- रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
- मालवाहक वाहनों को आवगमन में छूट मिलेगी।
- वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
- कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट होगी।
- पोस्टऑफिस तथा बैंक अपने समय पर खुलेंगे। ऑफिस की कार्यअवधि के दौरान कर्मचारियों को आवागमन की छूट मिलेगी।
- कोरोना वायरस ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।