देहरादून: प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करना है। मगर इसके अलावा धर्मांतरण कानून और लव जिहाद पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है ।
दरअसल उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में संशोधन किए गए हैं। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को पुनर्वास किए जाने का फैसला भी किया गया है।
बड़े फैसले
- उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन
- उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध
- नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान
- जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक ।
- जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास
- वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास
- पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत
- भूसा पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया
- भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी
- कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान
- हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर
- प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाने पर मिली कैबिनेट की मंजूरी