हल्द्वानी: रेलवे भूमि मामले में एक बड़ा अपडेट गुरुवार को सामने आया। जिला कोर्ट ने इस मामले पर स्टे दे दिया है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व रेलवे की ओर से करीब 1500 से ज्यादा लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था। रेलवे ने लोगों को केवल 15 दिन का वक्त दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने लोगों को राहत दी है और मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। कोर्ट ने निर्धारित तिथि में रेलवे विभाग को जरूरी दस्तावेजों के साथ तलब किया है।
मामले के अनुसार बनभूलपुरा निवासी मोहम्मद एहसान ने नोटिस मिलने के बाद जिला न्यायाधीश प्रीतु शर्मा की अदालत में अपील दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप तिवारी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकारा। मामले में 2 फरवरी तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। अगली सुनवाई पर कोर्ट ने रेलवे विभाग इज्जत नगर मंडल को मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए।
कोर्ट के स्टे मिलने के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। याचिकाकर्ता मोहम्मद एहसान ने बताया कि उन्हें इस काम के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया का आभार जताया। इस मामले पर दीपक बल्यूटिया ने बताया कि वह लोगों की हरसंभव मदद करेंगे।उन्होंने कहा कि पिछले 50-60 सालों से लोग यहां पर रह रहे हैं, केवल 15 दिन में कैसे घर खाली कर सकते हैं। यहां रह रहे लोगों के पास जमीन के पट्टे होने के साथ ही भवन निर्माण के नक्शे तथा बिजली-पानी के बिल मौजूद हैं। और कई सारे सरकारी संस्थान भी यहां हैं। लिहाजा यहां के लोगों को अतिक्रमण कारी नहीं ठहराया जा सकता है।रेलवे ने बनभूलपुरा क्षेत्र, नई बस्ती,गफूर बस्ती तथा अन्य सटे हुए इलाके,के लोगों को बेदखली के नोटिस दिया था लेकिन रेलवे खुद जमीन का ठीक से पैमाइश नहीं करा पाया है।