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डीएम का आदेश,बनभूलपुरा क्षेत्र में पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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Haldwani: Licence :Ias Lalit Mohan Rayal: जनपद नैनीताल के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मुकदमों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।

यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा के हित में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।

इसी प्रकार मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं।
मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। वहीं शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज हैं।

इसके अतिरिक्त मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।

उक्त तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा जनहित एवं सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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