Haridwar News

उत्तराखंड में लाउडस्पीकर के कारण सात मस्जिदों पर लगा जुर्माना


हरिद्वार: जिला प्रशासन ने क्षेत्र की सात मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की वजह से पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जिले में पुलिस सख्त हो गई है। मंदिर, मस्जिद आदि स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है।

बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इन्हीं शर्तों के उल्लंघन के मामले में एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जिले के कटारपुर, पथरी, धनपुरा, पदार्था ,नसीरपुर कलां आदि क्षेत्रों के सात मस्जिदों पर 5000-5000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है।

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इसके अलावा दो मस्जिदों को चेतावनी भी दी गई है। हाल में उप जिलाधकारी पूरण सिंह राणा ने मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। अन्यथा 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है।

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