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मुखानी फ्लाईओवर मामले में 13 मार्च को होगी नैनीताल हाईकोर्ट में सुनाई, जनता को राहत की उम्मीद


नैनीताल: हल्द्वानी में फ्लाईओवर की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। वाहनों की संख्या के बढ़ने के बाद सड़को पर केवल जाम दिखाई देता है। मुखानी चौराहा और मंगलपड़ाव में जाम की स्थिति आम हो गई है। फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में मुखानी हल्द्वानी निवासी पूरन चंद्र जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा था कि मुखानी चौराहे में जाम के वजह से ऑफिस से लेकर स्कूल जाने वाले बच्चों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है। जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण अनिवार्य हो गया है। जाम की परेशानी को दूर करने के लिए ही साल 2018 में मुखानी क्षेत्र में अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाने की कार्यवाही की थी।

हाईकोर्ट ने मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फ्लाई ओवर बनाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसकी रिपोर्ट पेश की जानी है। आचार संहिता लागू होने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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