देहरादून: प्रदेश में अब गौ-तस्करों से निपटने के लिए तगड़ा प्लान तैयार किया गया है। अब तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी। इस बारे में डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के एसएसएपी और एसपी को गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड पुलिस की मानें तो बीते कुछ समय में गौ तस्करी के मामले बढ़े हैं। ऐसे में अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस अब गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। इसके अलावा सरकार ने उत्तराखंड में गो-संरक्षण समिति गठित करने का निर्णय लिया है। आवारा गायों की रक्षा और पोषण के लिए हर माह 5000 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
बता दें कि 50 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना पर एक करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। मुख्मयंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार गांवों के अकुशल, अनपढ़ और बेरोजगार लोगों को ‘गौ सेवक’ के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है। एक व्यक्ति को कम से कम चार से पांच गायों की जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रति पशु कम से कम 900 रुपए का भुगतान किया जाना निर्धारित हुआ है।