Uttarakhand News: राज्यपाल उत्तराखण्ड द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य की ऐसी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, जिनके बोर्ड का कार्यकाल दिनांक-01.12 2023 को समाप्त हो रहा है वहां सम्बन्धित जिलाधिकारी को एतद्वारा प्रशासक नियुक्त किया है। राज्यपाल ने ये फैसला उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 10क की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है।