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हल्द्वानी की 6 साल पुरानी घटना, डबल मर्डर मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास


हल्द्वानी: साल 2017 में हुए डबल मर्डर मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हल्द्वानी में 21 फरवरी 2017 को हुई इस घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों गिरफ्तार किया था। करीब 6 साल तक चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने हत्या के दोषी अख्तर अली और महेंद्र नाथ गोस्वामी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

साल 2017 में सत्यलोक-5 डहरिया निवासी कर्नल डीके शाह की पत्नी और मां की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के दिन कर्नल डीके शाह शहर से बाहर गए थे। पुलिस ने इस मामले में एक कारपेंटर और कर्नल के बटमैन को गिरफ्तार किया था। दोनों लूट के इरादे से घर के अंदर घुसे थे।

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23 फरवरी 2017 को कर्नल शाह द्वारा हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। गहन पूछताछ के बाद कारपेंटर अख्तर अली पुत्र मिर्जा निवासी हरोड़ थाना आजिम नगर रामपुर, हाल निवासी हल्द्वानी और कर्नल के बटमैन महेंद्र नाथ गोस्वामी पुत्र स्व. शिवनाथ गोस्वामी निवासी गैस गोदाम रोड, हल्द्वानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने 18 गवाह पेश किए। वहीं दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल व लोकेशन भी साबित की गई। दोनों की लोकेशन भी घटनास्थल पर पाई गई। इससे ये पता चला कि दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्लान बनाया था। कोर्ट ने दोनों को IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि दोनों आरोपी जमानत में बाहर थे अब कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

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