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हल्द्वानी नगर निगम ने निजी बाजार चलाने के लिए बनाई SOP, सख्त नियम लागू

NagarNigamUpdate
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HaldwaniNews : NagarNigamUpdate : FoodCourtLicense : PrivateMarketRules : UrbanPlanning : UttarakhandNews : हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में अपनी निजी जमीन पर बाजार, फूड कोर्ट या चौपाटी जैसे व्यावसायिक स्थल संचालित करने के लिए अब नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए नगर निगम ने नई उपविधि तैयार कर ली है।

अब जो भी व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर इस तरह की गतिविधि शुरू करना चाहता है उसे नगर निगम के मार्केटिंग अनुभाग में आवेदन कर लाइसेंस लेना होगा।

नगर निगम का कहना है कि निजी बाजार खुलने से रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान मिलेगा। इससे मुख्य सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम करने में मदद मिलेगी।

नई उपविधि के अनुसार निजी बाजार संचालक को पहले वर्ष में कुल स्थान का 25 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम के सिटी वेंडिंग कार्ड धारकों के लिए सुरक्षित रखना होगा। साथ ही हर वेंडर के पास नगर निगम का वैध ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी होगा।

निजी बाजार या फूड प्लाजा संचालकों को अपने परिसर में आने वाले ग्राहकों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी….ताकि सड़क पर जाम की स्थिति न बने।

इसके अलावा बाजार स्थल पर पार्किंग, रोशनी, शौचालय, साफ-सफाई और सीसीटीवी कैमरे जैसी बुनियादी सुविधाएं भी संचालकों को अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होंगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि उपविधियों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निजी बाजार या फूड कोर्ट का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

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