Haldwani News: वाहनों की तेज आवाज से परेशान लोगों के लिए राहत भारी ख़बर है। प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। अगर कोई प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बेचता हुआ पाया गया तो दुकानदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट नगर में सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई बैठक में व्यपारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ARTO विमल पांडे, एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि भट्ट और सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह ने व्यापारियों को मोटर वाहन अधिनियम धारा 182 ए की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत प्रेशर हॉर्न या वाहनों में लगने वाले अन्य ध्वनि प्रदूषण यंत्र समेत मॉडिफाइड सैलेंसर आदि की बिक्री करना अपराध है।
अगर कोई इस तरह की चीजों को बेचता हुआ पाया जाता है तो वह कानून का उल्लंघन कर रहा है। गैरकानूनी सामान को दुकान पर बेचने के लिए रखना भी नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के बाद बैठक में मौजूद व्यापारियों ने आश्वासन दिया कि ट्रांसपोर्ट नगर में इस तरीके की गतिविधि नहीं होंगी और व्यापारी नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
बता दें कि युवाओं में प्रेशर हॉर्न और बुलेट बाइक में साइलेंसर बदलने का क्रेज काफी वक्त से रहा है। सीपीयू समेत पुलिस द्वारा कई चालान भी किए गए हैं लेकिन बाजार में सेवा मिलने की वजह से लगातार नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अब परिवहन विभाग ने इसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक लाख रुपए का जुर्माने की डर से इन सभी गैर कानूनी वस्तुओं की बिक्री बंद हो जाएगी या नहीं।