हल्द्वानी: विशाल मेगा मार्ट को जबरन नौ रुपए का कैरी बैग देना भारी पड़ गया। इसी कड़ी में विशाल मेगा मार्ट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जबरन कैरी बैग ग्राहक को देने पर विशाल मेगा मार्ट को अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी माना है। इसलिए जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि विशाल मेगा मार्ट को जुर्मान भरने के लिए डेढ़ माह का समय दिया गया है।
विशाल मेगा मार्ट ग्राहकों से कैरी बैग के एक्सट्रा रुपए लेता है। इसी क्रम में नैनीताल के युवा अधिवक्ता नितिन सिंह कार्की ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। नितिन के मुताबिक 17 सितंबर 2019 को विशाल मेगा मार्ट हल्द्वानी से उन्होंने अलमिरा, लेडी ड्रेस फैब्रिक के अलावा कुछ सामान खरीदा तो कर्मचारियों ने कैरी बैग को लेकर अनुचित व्यवहार किया। जिसके बाद जबरन उन्हें बैग खरीदना ही पड़ गया।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा व लक्ष्मण रावत ने सुनवाई की। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस व्यवहार को कृत्य अवरोध व्यापारिक व्यवहार व अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी का दोषी पाया जाता है। जिसके चलते विशाल मेगा मार्ट पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाता है। विशाल मेगा मार्ट को कैरी बैग हेतु सूचना पट लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ग्राहकों से सामान ले जाने के लिए घर से कैरी बैग लाने की अपील करने के निर्देश भी दिए।