देहरादूनः 22 अक्टूबर 2017 को हुए दुष्कर्म ने राज्य को हिला कर रख दिया था। बता दें कि 22 अक्टूबर 2017 को विकासनगर कोतवाली में एक युवती ने अपनी 14 साल की बहन के साथ हुए दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद हाल ही में विशेष पॉक्सो जज रमा पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी दोषी को अदाल ने दोषी को 12 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें की आरोपी शाहरूख बाबूगढ़ निवासी एख टैक्टर चालक था। शाहरूख ने करीब छह महीने तक युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती को डराया भी कि अगर वह ये बात किसी को बताएगी तो वह उसकी हत्या कर देगा। जिसके बाद युवती गर्भवती हो गई। पीड़िता ने उसके हुए दुष्कर्म की आप बीती जब अपनी बहन को बताई तो बहन और पीड़िता ने मजिस्ट्रेट में बयान दर्ज करवाया। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और अगले ही दिन शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया था।
इसी बीच युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया जिसमें बच्चे और ओरोपी का डीएनए से मैच हुआ। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दे दिया गया।
जिसके बाद आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के बाद उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता कोष ने पीड़िता की मदद के लिए आगे आई है और वह उसके औऱ बच्चे के भरण पोषण के लिए एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
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