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हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक  को नहीं मिली जमानत


Uttarakhand News: Haldwani News: Banbhulpura: उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्णय देते हुए कहा कि आरोपी को निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए।

इस मामले के अनुसार, 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम गई थी। पुलिस के मुताबिक, अतिक्रमणकारियों और अन्य लोगों ने टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। इस हिंसा में आरोपियों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

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