Haldwani News: बनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पथराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है।
अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत 10-02-2024 के द्वारा कानून एवम शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण बनभूलपुरा क्षेत्र (आर्मी कैंट (वर्कशॉप लाईन भी सम्मिलित) तिकोनिया-तीनपानी-गौलापार बाईपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) में पूर्णतः बन्द (कफ्यू) प्रभावी किया गया था। नया आदेश 11 जनवरी रात 10 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त थाना बनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किया है।
सभी व्यावसायिक संस्थान/दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।
अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।