हल्द्वानी: कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके देखते हुए सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए नियम सख्त किए हैं। प्रदेश में एंट्री लेने से पहले पास बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा सैलानियों के लिए 72 घंटे पुरानी कोरोना रिपोर्ट होना जरूरी है। हाईलोड शहरों से आने वालों के लिए क्वांरटाइन का नियम लागू है। कोरोना वायरस के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बाहर से आने वाले इसे अभी भी हल्के में ले रहे हैं और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है।
नैनीताल पुलिस ने 28 जुलाई को तीन व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने फेसबुक पेज पर जानकारी दी कि तीनों व्यक्ति हरियाणा के गुरुग्राम से हल्द्वानी पहुंचे। इंदिरा नगर गांधी स्टेडियम गौलापार में नियम के तहत उनकी चैकिंग हुई तो सामने आया कि उन्होंने फर्जी पास का साहरा लेकर नैनीताल जिले में एंट्री ली है। इस मामले की सूचना काठगोदाम पुलिस को दी। तीनों के खिलाफ लॉक डाउन का उल्लंघन करने के जुर्म में धारा 269/270 भादवी व 3 महामारी अधिनियम 1897 व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस ने सभी जिलावासियों और बाहर से आने वालों से अपील की है कि वह लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अपने साथ ही दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखे। बता दें कि इससे पहले भी झूठी जानकारी देने वाले 116 लोगों के खिलाफ पुलिस 32 मामले दर्ज कर चुकी है। इनमें वह लोग भी शामिल हैं जिन्होंने राज्य में झूठी कोरोना रिपोर्ट देकर एंट्री ली लेकिन जांच होने पर वह पकड़े गए।