कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अधिकतर मामले बाहर से आने वाले प्रवासियों से जुड़े हैं। प्रशासन ने सभी को घर जाने से पहले स्क्रिनिंग का नियम बनाया हुआ है। संदिग्ध पाए जानें पर उन्हें हॉस्पिटल में भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। जबकि बाहर से आने वाले हर शख्त को होम क्वारांटाइन होना जरूरी है। सभी कोरोना वॉरियर्स अपने को जोखिम में डालकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। लॉक़डाउन फोर में छूट परेशानी को कम करने के लिए दी गई है लेकिन कुछ लोग अभी भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है लेकिन इस नियम को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। हल्द्वानी में मास्क ना पहनने के जुर्म में एक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में आवश्यकीय सेवाओं हेतु प्रातः 7:00- सायं 04:00 बजे तक आवागमन की छूट दी गई है साथ ही सांय 4:00 बजे के पश्चात संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश निर्गत हैं जिसका नैनीताल पुलिस द्वारा कढ़ाई के साथ पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में 23 मई 2020 को भगवान सिंह महर थानाध्यक्ष मुखानी के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा एक व्यक्ति अमित सिंह रौतेला पुत्र स्वर्गीय मानसिंह निवासी नारायण नगर रॉयल बेकरी के सामने कुसुम खेड़ा जो सायं लगभग 18:20 बजे कुसुम खेड़ा तिराहे/सार्वजनिक स्थल पर बिना आवश्यकीय कार्य एवं बिना मास्क के घूमता हुआ पाया गया। जिसके द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन एवं कोविड-19 के रेगुलेशन का उल्लंघन किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुखानी में एफ.आई.आर. नंबर-105/2020 धारा-188 269 आईपीसी एवं 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
नैनीताल जिले में कोरोना वायरस को लेकर पैनिक बटन शनिवार को रात को तब दबा तक एक साथ 55 पॉजिटिव मामले सामने आए। शनिवार को नैनीताल में कुल 57 मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे राज्य में 91 मामले सामने आए।