नैनीताल: डीएम सविन बंसल ने आईसीएमआर में पंजीकृत निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की सैम्पलिंग एवं जाॅच हेतु कोई एसओपी जारी न होने के कारण 6 बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को गत दिवस पत्र प्रेषित किया गया था। डीएम बंसल ने लिखा कि कोविड-19 के मानकानुसार सैम्पल लेने से पूर्व रोगी को आईसोलेशन करना अनिर्वाय होता है, निजी लैब किस आधार पर सैम्पल लेंगे तथा सैम्पल किसी अनुमति पर एवं किस निर्धारित स्थान पर लिया जाएगा।
सैम्पल रिपोर्ट आने तक क्या निजी लैब रोगी का आईसोलेशन मैनटेन करवाएगी। आइसोलेशन के मानक को किस आधार पर अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस प्रक्रिया की सम्पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, इसके लिए दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक होगा।
इन सभी बिन्दुओं के अभाव में यदि इन्हें अनुमति प्रदान की जाती है तथा कोविड-19 रिपोर्ट पाॅजीटिव आती है तो स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी तथा पाॅजीटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये व्यक्तियों को चिन्हित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। उन्होंने निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना की जाॅच हेतु अनुमति के सन्दर्भ में सभी बिन्दुओं के दृष्टिगत यथोचित निर्देश निर्गत करने अनुरोध किया था।
डीएम सविन बंसल के पत्र पर प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डाॅ.पंकज कुमार पाण्डे ने प्रदेश के निजी चिकित्सालय एवं लैब में कोविड-19 की सैम्पलिंग एवं जाॅच हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने जारी निर्देशों में कहा कि कोविड-19 संक्रमण रोकने हेतु कोरोना सैम्पल जाॅच अत्यावश्यक है। समय से कोरोना संक्रमण की जाॅच से ही संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए पूरे देश-प्रदेश में कोविड-19 की अधिक से अधिक व शीघ्रता से जांच के लिए आईसीएमआर द्वारा मानकों के अनुसार निजी लैब में सैम्पल जाॅच की अनुमति दी जा रही है।
सचिव ने निर्देश दिए है कि निजी लैब अथवा चिकित्सालय आईसीएमआर की अद्यतन मानकों एवं गाइडलाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। सैम्पल रिक्वेस्ट फार्म (एसआरएफ) अनिवार्य रूप से भरेंगे तथा रजिस्टर्ड चिकित्सक की संस्तुति के उपरान्त ही सैम्पल लिये जायेंगे। कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की जाॅच रिपोर्ट आने तक उन्हें आईसोलेशन में रखा जाये, जो निजी संस्थान अथवा चिकित्सालय संदिग्ध की कोरोना सैम्पल जांच हेतु लेगा उसी संस्था द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को आईसोलेशन में रखने की जिम्मेदारी होगी, साथ ही आईसोलेशन में रखे गये व्यक्ति की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी व राज्य स्तर पर नियुक्त नोडल को तत्काल अवश्य देनी होगी।