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नैनीताल जिले में जारी रहेगा कोरोना Curfew, डीएम ने दिए आदेश


हल्द्वानी: कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए Curfew लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलो में Curfew लागू है जो तीन मई को खत्म हो रहा था लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए उसे तीन दिन के लिए बढ़ाया गया है। कई जिलों ने तीन मई से 6 मई की सुबह 5:00 बजे तक फिर कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान पहले की तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। नैनीताल जिले में डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने आदेश जारी किया है कि जिले में 4 मई से कोरोना कर्फ्यू आगामी आदेशों तक जारी रहेगा।

  • फ़ल, पेट्रोल पंप, सब्जी की दुकानें, डायरी, बेकरी, मीट मछली की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला और पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी।
  • पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवाओं की दुकानें Curfew प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
  • आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट मिलेगी।
  • हवाई जहाज ट्रेन और बस से यात्रा संबंधित व्यक्तियों को लेकर आ रहे वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों में छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
  • औद्योगिक इकाइयों तथा उनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी।
  • रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
  • शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
  • केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय आवश्यक सेवा के कार्यालय को छोड़कर बंद रहेंगे।
  • मालवाहक वाहनों को आवगमन में छूट मिलेगी।
  • वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
  • कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट होगी।
  • पोस्टऑफिस तथा बैंक अपने समय पर खुलेंगे। ऑफिस की कार्यअवधि के दौरान कर्मचारियों को आवागमन की छूट मिलेगी।
  • कोरोना वायरस ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।
  • सख्ती से कोरोना वायरस के नियमों का पालन कराया जाएगा।
  • Insurance कार्यालय से जुड़े कार्मिकों को ड़्यूटी हेतू आवागमन में छूट रहेगी।
  • Telecommunication, Internet Service, Cable Service से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेती आवागमन में प्रतिबंध से छूट मिलेगी।
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