हल्द्वानी: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत एवं शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के 6 चिकित्सालयों के 25 प्रतिशत बेड को आईसीयू, वैंटीलेटर एवं ऑक्सीजन आपूर्ति सहित कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के इलाज हेतु निर्धारित दरों पर आरक्षित किया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जनपद में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति निर्धारित दरों पर अपना ईलाज सेंट्रल हाॅस्पिटल हल्द्वानी, साॅई हाॅस्पिटल हल्द्वानी, बृजलाल हाॅस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर हल्द्वानी, नीलकण्ठ हाॅस्पिटल हल्द्वानी, विवेकानन्द हाॅस्पिटल हल्द्वानी में करा सकते हैं।
डीएम सविन बंसल ने बताया कि शासन से निर्धारित दरों का सम्बन्धित चिकित्सालयों द्वारा 80 प्रतिशत उपचार शुल्क लिया जायेगा। रोगियों का उपचार भारत सरकार तथा आईसीएमआर के दिशा-निर्देशानुसार ही किया जायेगा। चिकित्सा दरों के पैकेज में सभी सुविधाएं यथा बिस्तर, भोजन और अन्य सुविधाएं, निगरानी, नर्सिंग देखभाल, डाॅक्टरों के दौरे एवं परामर्श, इमेजिंग सहित जाॅच, कोविड देखभाल के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकाॅल के अनुसार उपचार और सहा-रूग्णता, ऑक्सीजन के लिए मानक देखभाल, रक्त आधान आदि शामिल हैं।
सम्बन्धित चिकित्सालय जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन ठीक से नहीं करते हैं या इलाज में हीलाहवाली करते हैं तो इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या मुख्य चिकित्साधिकारी से सीधे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले चिकित्सालयों के विरूद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा उत्तराखण्ड महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 आदि की सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने जानकारी दी कि आईसीयू प्लस वैंटीलेटर्स वाले सेंट्रल हाॅस्पिटल के 05, साॅईं हाॅस्पिटल के 02, बृजलाल एवं रिसर्च सेंटर के 06, कृष्णा हाॅस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के 04, नीकण्ठ हाॅस्पिटल के 03, विवेकानन्द हाॅस्पिटल के 05 को कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आरक्षित किया है। उन्होंने बताया कि जनरल प्लस प्राईवेट श्रेणी में सेंट्रल हाॅस्पिटल के 20, साॅईं हाॅस्पिटल के 23, बृजलाल एवं रिसर्च सेंटर के 18, कृष्णा हाॅस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के 26, नीलकण्ठ हाॅस्पिटल के 10, विवेकानन्द हाॅस्पिटल के 08 बेड को आरक्षित किया गया है।