हल्द्वानी: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार ने अधिसूचना द्वारा मास्क एवं हैण्ड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ’’आवश्यक वस्तु’’ के रूप में अधिसूचित किया है। नैनीताल डीएम सविन बंसल ने आवश्यक वस्तु- मास्क एवं हैण्ड सेनिटाईज़र की कालाबाजारी को रोकने एवं उचित मूल्य पर बाजार में उपलब्ध कराने के लिए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। डीएम सविन बंसल द्वारा जारी आदेशानुसार परगना स्तर पर नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी समिति गठित करेंगे,जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, औषधि निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक एवं जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी शामिल रहेंगे।
समिति का यह दायित्व होगा कि वो अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त मेडिकल के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा मास्क एवं हैण्ड सेनिटाइजर का एमआरपी दरों से अधिक दरो पर विक्रय किसी भी दशा में न किया जाये और फुटकर विक्रेताओं के दरों को जन सामान्य के लिए सार्वजनिक स्तर पर प्रचारित किये प्रसारित किये जायेंगे। समिति का यह भी दायित्व होगा कि वह थोक एवं फुटकर मेडिकल विक्रेताओं की दुकानों में मास्क एवं हैण्ड सेनिटाइजर का स्टाॅक लिमिट को निर्धारित करते हुए सम्बन्धित थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को अवगत करायेंगे तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगे।
समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने क्षेत्रान्तर्गत मेडिकल थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों में प्रत्येक दिन मास्क एवं हैण्ड सेनिटाइजर का स्टाॅक की स्थिति और इनके द्वारा विक्रय मात्रा की सूचना संकलित करते हुए अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे। यदि थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों में मास्क, हैण्ड सेनिटाइजर का स्टाॅक निर्धारित सीमा से कम पाया जाता है तो ऐंसी स्थिति में थोक एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा समिति की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जायेगा, का अनुपालन कराया जायेगा।
थोक एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा दैनिक रूप से मास्क, हैण्ड सेनिटाइजर की स्टाॅक, भण्डारण की स्थिति व दैनिक बिक्री आदि का लेखा-जोखा समिति को उपलब्ध करायेंगे, का भी अनुपालन कराया जायेगा। डीएम बंसल ने परगना स्तर पर गठित समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। समय-समय पर मेडिकल के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण, छापेमारी की कार्यवाही करते हुए आदेशों का पालन न करने वाले सम्बन्धित मेडिकल थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाये तथा कृत कार्यवाही की साप्ताहिक सूचना से जिलाधिकारी को भी अवगत कराया जाये।