हल्द्वानी: डीएम सविन बंसल ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारियों तथा नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि अवैध आतिशबाजी की दुकानों पर रोक लगाने के साथ ही लाईसेंसी दुकाने भी रिहासी इलाकों से दूर संचालित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने आतिशबाजी की दुकानों पर विस्फोटक नियम-2008 का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के साथ ही आतिशबाजी की दुकाने रिहायसी इलाकों से बाहर लगवाई जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचा जा सके।
डीएम बसंल ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट तथा सिटी मजिस्ट्रेट को जनपद के रिहायसी एवं व्यवसायिक इलाकों में स्थित लाईसेंसी आतिशबाजी की दुकानों को जनहित में अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित कराने तथा अन्य स्थानों पर दुकान स्थानान्तरित न करने वालों का लाईसेंस निरस्त करने, रिहायसी ईलाकों में आतिशबाजी के सामान विक्रय व भण्डारण पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए।
सभी उप जिला मजिस्ट्रेट तथा सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि आतिशबाजी लाइसेंस नवीनीकरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आतिशबाजी लाइसेंस धारक द्वारा नवीनीकरण हेतु निर्धारित फार्म में आवेदन किया जाए तथा यह स्थिति भी स्पष्ट हो कि किस क्लास, डिवीजन, सब डिवीजन एवं कितनी मात्रा के लिए आवेदन किया जा रहा है। उन्होंने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विभिन्न 17 बिन्दुओं पर लाईसेंस धारक से शपथपत्र भी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों की सत्यता प्रमाणित करने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित सिटी मजिस्ट्रेट एवं उप जिला मजिस्ट्रेट की होगी।