हल्द्वानी: कोरोना वायरस से बचाव हेतु लगातार फैसला बनाए जा रहे हैं। जिलों को सुरक्षित रखने लिए प्रशासन नियम लागू कर रहा है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी है। इसी दिशा में नैनीताल जिला प्रशासन भी काम कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क जरूरी हैं। लॉकडाउन-3 में छूट मिली है लेकिन कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने कुछ नियम लागू किए हैं। इन नियमों को पालन करना अनिवार्य हैं और उल्लंघन करने वालों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। सार्वजनिक स्थल अथवा कार्यस्थल पर बिना फेसमास्क, सार्वजनिक जगह पर थूकना, सामाजिक दूरी ना बनाने एवं गुटका, तम्बाकू के विक्रय करने पर अर्थदण्ड के साथ ही पुनरावृत्ति पर पुलिस एक्ट, चालान के साथ ही आपदा अधिनियम के तहत की जायेगी कार्यवाही।
नैनीताल जिले में ये 4 नियम लागू किए गए हैं
सार्वजनिक स्थानों/ कार्यस्थल पर फेस कवर या मास्क ना पहनना भारी पड़ सकता है। पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर ये गलती दोबारा होने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
भीड़भाड़ वाली जगह पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना देना होगा।
दुकानों के बाहर आने वालों ग्राहकों को सामाजिक दूरी का पालन करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दुकान स्वामी को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं दूसरी पकड़ने जाने पर जुर्माने की रकम 2000 हो जाएगी।
जिले में गुटका व तम्बाकू का विक्रय बंद है। पहली बारी में पकड़े जाने पर 1000 रुपए व दूसरी बार पकड़ने जाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
डीएम सविन बंसल ने कहा कि पुनरावृत्ति पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड वसूलने एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से विधिमान प्राविधानों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्राधिकृत होंगे।