हल्द्वानी:आज से पूरे देश में अनलॉक-1 की शुरुआत होगी लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल जिले नियम अलग रहेंगे। कल ही नैनीताल को रेड जोन में जगह मिली है और इससे जिले में नियम राज्य के अन्य जिलों से अलग होंगे। सबसे पहले जिले में दुकानें खुलने का वक्त सुबह 7 से दोपहर 4 बजे होगा। सर्वाजनिक यातायात पूर्ण रूप से बंद होगा। जिले से बाहर जाने और अंदर आने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में पास हेतु पंजीकरण करना होगा।
नैनीताल जिले में बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रिनिंग होगी। लक्ष्यण मिलने पर उन्हें आईसोलेट किया जाएगा। डीएम सविन बंसल ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जिले की सीमा में स्क्रिनिंग होगी। इस दौरान अगर लक्ष्यण पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। सामान्य रहने की स्थिति में उन्हें होम क्वारंटाइन का नियम फॉलो करना होगा।
बता दें कि 1 से 7 जून तक, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से व्यवस्था चलेगी। केंद्र ने 8 जून से छूट की इजाजत दी है। लॉकडाउन खत्म होने और अनलॉक 1 शुरू होने के बीच का वक्त एक तरह से ‘बफर पीरियड’ है। अब राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जनजीवन सामान्य करने के लिए आजाद हैं। राज्यों को यह पावर दी गई है कि वायरस को रोकने के लिए वह कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं।
रेड जोन नैनीताल की गाइडलाइन
- व्यावसायिक और वाणिज्यीय गतिविधियों का संचालन सुबह 7 बजे से सांय 4 बजे तक होगा।
- आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय सांय 4 बजे तक श्रेणी I एवं II की शत प्रतिशत और श्रेणी III और IV के कार्मिकों की 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सामाजिक दूरी और साफ-सफाई संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा।
- रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
- जिले से बाहर जाने और अंदर आने के लिए पहले की तरह पंजीकरण करवाना होगा। समक्ष प्राधिरकारी द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा।