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नैनीताल जिले में एंट्री करने वालों के लिए डीएम बंसल ने बनाया जरूरी नियम


नैनीताल जिले में एंट्री करने वालों के लिए डीएम बंसल ने बनाया जरूरी नियम

नैनीताल जिले में पहुंचने वाले सभी के लिए डीएम सविन बंसल ने जरूरी नियम बनाया है। डीएम बंसल ने कहा कि बाहर से जनपद में ट्रेन व बसों से आने वालोें लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों मे स्कूल अथवा पंचायत भवनों मे अनिवार्य रूप से कोरोन्टीन मे रखा जाए। इसकी व्यवस्था ग्राम प्रधान करेंगे सभी प्रधानों का सहयोग सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी व पटवारी करेंगे, तथा शहरी क्षेत्रों मे बाहर से आने वाले व्यक्तियों (यात्रियोें) को अनिवार्य रूप से कोरेन्टीन कराने की जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारियोें व सीआरटी टीमों की होगी।


डीएम बंसल ने कहा कि शहरीय क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को धर्मशाला,बारात घरों, संस्थागत कोरेन्टीन सेन्टरोें व निजी पृथक कमरे मे कोरेन्टीन कराया जाए। इसकी नियमित 14 दिनों तक मानिटरिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी की टीम करेगी तथा कोरेन्टीन व्यक्ति मे किसी प्रकार के लक्षण दिखते ही उसे स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच हेतु चिकित्सालय मे लाया जायेगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रो की मानिटरिंग नियमित डीपीआरओ व वीआरटी टीमे करेंगी जो अपनी रिपोर्ट नियमित मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेेंगी।

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ग्रामीण क्षेत्रोें में यदि ग्राम पंचायतोें स्कूलों मे बाहर से आये लोगों को कोरेन्टीन हेतु सुक्ष्म व्यय ग्राम निधि से ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा। उन्होने सीआरटी, वीआरटी टीमे को निर्देश दिये कि वे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों मे कोरेन्टीन किये गये व्यक्तियों के बाहर भवनों पर कोरेन्टीन स्टीकर अवश्य लगायें जांए साथ ही आस-पडोस मे रहने वालों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुये कोरेन्टीन व्यक्ति पर नजर रखने हेतु प्रेरित करें तथा कोरेन्टीन किये गये व्यक्ति द्वारा कोरेन्टीन प्रोटोकाल का अनुपालन न करने व बाहर घूमते पाये जाने की सूचना कन्टोल रूम तथा सीआरटी, वीआरटी टीमोें तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को दें ताकि सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुये उसे संस्थागत कोरेन्टीन किया जा सके।

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