कुछ देर पहले सरकार ने उत्तराखंड के चार जिलों में लागू हुए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी। जिस राज्य में अंग्रेजी के पाठकों की संख्या कम हो, वहां आदेश अंग्रेजी में दिए गए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन में औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया जाता रहेगा, कृषि व निर्माण कार्य भी चलते रहेंगे, शराब की दुकानें, होटल खुलने की मंजूरी रहेगी। अब लॉकडाउन में शराब की दुकानें कैसे खुल सकती हैं। लोगों को घर में रहने की अपील आप कर रहे हैं और दुकानें खुल रही है। किराने की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में जगह नहीं दी गई है…
आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और अधिकतर लोग यही बोल रहे हैं कि ये कैसा लॉकडाउन है। लोगों को उम्मीद थी कि डीएम के आदेश संशय को दूर करेंगे लेकिन नैनीताल जिले में जारी आदेश में केवल आवश्यक वस्तुओं को छूट के संबंध में बात कही गई है। इस सूची में सेवाओं में किराना, दूध, सब्जी, दवा, हॉस्पिटल, पशुओं का चारा, पेट्रोल पम्प आदि के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है।
शासन से जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन
1-नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शनिवार और रविवार के दिन प्रदेश के 4 जिलों, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में लॉकडाउन रहेगा।
2- इन जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, सभी दफ्तर, व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। हालांकि इस तालाबंदी में कुछ छूट भी दी गई है।
3- औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया जाता रहेगा, कृषि व निर्माण कार्य भी चलते रहेंगे, शराब की दुकानें, होटल खुलने की मंजूरी रहेगी।
4- नई गाइडलाइन के मुताबिक उत्तराखंड में यात्रा करने से पहले बाहरी राज्यों के लोगों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
5- अगर किसी ने कोरोना जांच 72 घंटे पहले कराई है और वो नेगेटिव है तो बिना क्वारंटाइन रूल के एंट्री मिलेगी।
6- बाहर से आने वाले लोग जो नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आएंगे, उन्हें इस रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट करने होगा।
7- दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी लोगों को इस वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। बॉर्डर पर चेकपोस्ट पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई होंगे।
8- अगर आपने टेस्ट करवाया है और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो आपको उत्तराखंड में आने दिया जाएगा। बॉर्डर पर रेंडम चेक हो सकता है।