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हल्द्वानी मुखानी थाना क्षेत्र में चलने वाले ऑटो चालकों के लिए नया नियम जारी


हल्द्वानी: जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हल्द्वानी में लगातार प्रशासन और पुलिस की ओर से नए नियम बनाए जा रहे हैं । इसमें यातायात वाहनों को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। शहर में कई अपराधिक मामले सामने आए हैं जिसमें ऑटो रिक्शा शामिल रहता है। ऐसे में पुलिस जांच के दौरान पहचान हो सके, इसके लिए कुछ नियमों को ऑटो संचालकों के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं।

मुखानी पुलिस ने ऑटो संचालकों के लिए नया नियम जारी किया है जिसे फॉलो करना अनिवार्य है। अब मुखानी थाना क्षेत्र में चलने वाले ऑटो चालकों को रजिस्टर नंबर और रूट नंबर लिखना जरूरी होगा। इसके अलावा ऑटो संचालक और ई- रिक्शा चालक बिना सत्यापन वाहन नहीं चल सकेंगे। क्षेत्र के यातायात व्यवस्था को मधुर बनाने और अपराधिक मामलों में लगाम कसने के लिए मुखानी थानाध्यक्ष कवींद्र शर्मा ने बीते दिनों टेंपो टैक्सी चालकों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि उजाला सेंट्रल हॉस्पिटल के चौराहे पर दो ऑटो खड़े होंगे बाकी चौराहे के आगे प्लॉट पर पार्क होंगे। इसके अलावा कोई भी चालक नशे में वाहन नहीं चलाएगा। पुलिस शाम को होटल में चेकिंग करेगी और सत्यापन की जानकारी प्राप्त करेगी। होटलों में सीसीटीवी भी चैक किए जाएंगे और नियम तोड़ने पर संचालन के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दिशा में पुलिस ने 22 लोगों के पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किए हैं।

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