
High Court: Panchayat Election: Nainital: नैनीताल से पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को तगड़ा झटका देते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन प्रत्याशियों के नाम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में शामिल हैं, वे अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
यह आदेश नाम वापसी की अंतिम तारीख को आया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कई उम्मीदवारों की उम्मीदें इस फैसले के बाद अधर में लटक गई हैं। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि दोहरी मतदाता सूची में शामिल नाम वाले प्रत्याशियों की उम्मीदवारी मान्य नहीं होगी।
इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अब यह एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वह प्रतिबंधित उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से कैसे रोके। कोर्ट के आदेश के बाद आयोग की रणनीति और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। हालांकि इन चुनावों में कोर्ट के इस फैसले का पालन होगा या नहीं, ये कुछ देर बाद पता चल पाएगा। ये भी बता दें किआयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट के अनुसार कोर्ट ने मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर किसी तरह हस्तक्षेप नहीं किया है, इन चुनावों पर इसका असर नहीं पड़ेगा लेकिन भविष्य में पड़ेगा। आदेश की प्रति मिलने के बाद आयोग विधिक पहलुओं पर विचार करेगा।






