Dehradun News

उत्तराखंडवासियों ने अगर ये काम किया तो नए वाहन पर मिलेगी 50% की छूट

Ad

UttarakhandCabinet : VehicleScrappagePolicy : MotorVehicleTax : TaxRelief #GreenVehicle : TransportNews : उत्तराखंड सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अगर कोई वाहन मालिक अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराकर उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदता है…तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 15 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।सरकार का उद्देश्य पुराने वाहनों को सड़क से हटाकर पर्यावरण अनुकूल नए वाहनों को बढ़ावा देना है।

यह महत्वपूर्ण फैसला 10 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था…जिसकी अधिसूचना अब परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत द्वारा जारी कर दी गई है। लंबे समय से स्क्रैप नीति को लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी। वित्त विभाग के अनुसार इस निर्णय से राज्य को केंद्र सरकार से करीब 50 करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि टैक्स छूट का लाभ तभी मिलेगा…जब वाहन को किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप कराया जाएगा। स्क्रैपिंग के बाद केंद्र सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन मालिक नए वाहन की खरीद पर टैक्स छूट का लाभ ले सकेगा। यह छूट परिवहन वाहनों के लिए 8 वर्ष और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15 वर्ष तक मान्य रहेगी।
राज्य में दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर अलग-अलग दरों से टैक्स लगाया जाता है। निजी वाहनों पर 25 प्रतिशत, व्यावसायिक वाहनों पर 15 प्रतिशत, जबकि बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के वाहनों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है।

फिलहाल 10 लाख रुपये तक के वाहन पर जहां 90 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता है वहीं अब अलग-अलग श्रेणियों में 10,800 रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी। 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर भी कीमत के अनुसार 30 हजार से एक लाख रुपये तक की राहत दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल प्रदूषण कम होगा…बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
To Top