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नैनीताल जिले में बिना लाइसेंस और नियम तोड़ने वाले पर लगा करीब 8 लाख का जुर्माना

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NainitalNews : FoodSafetyAction : FSSAI : PublicHealth : DistrictAdministration : नैनीताल जनपद में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निस्तारित मामलों में 11 खाद्य कारोबारियों पर कुल 7 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में की गई जांच के बाद सामने आई है।

जांच के दौरान बिना लाइसेंस खुले में मुर्गा और मांस बेचने, सड़क किनारे जिंदा मुर्गे रखकर काटने, खुले में दूध और पनीर की बिक्री, एक्सपायर खाद्य सामग्री का उपयोग और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था न होने जैसे मामले पाए गए। कुछ खाद्य पदार्थों के सैंपल राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के दौरान अधोमानक भी पाए गए।

प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी…ताकि लोगों को सुरक्षित और मानक खाद्य सामग्री मिल सके।

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