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GOOD NEWS: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा गया


ITR Return: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस संबंध में आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आधिकारिक जानकारी साझा की है और इसकी वजह भी स्पष्ट की है।

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विभाग के अनुसार, आईटीआर फॉर्म्स में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों, नए सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकता और टीडीएस क्रेडिट्स के सही तरीके से परिलक्षित होने के मद्देनज़र करदाताओं को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है। इससे टैक्सपेयर्स को सही आंकड़ों के साथ रिटर्न दाखिल करने में सुविधा होगी।

इस साल आईटीआर फॉर्म के ढांचे और कंटेंट में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम को नए सिरे से तैयार करना जरूरी हो गया है। टीडीएस स्टेटमेंट की अंतिम तारीख 31 मई 2025 है, और उस पर आधारित टैक्स क्रेडिट्स जून के शुरुआती सप्ताह से ही दिखाई देने लगेंगे। यदि करदाता इससे पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें क्रेडिट मिसमैच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

CBDT ने स्पष्ट किया है कि यह कदम टैक्सपेयर्स को सुगम, सटीक और बिना किसी जल्दबाज़ी के रिटर्न फाइल करने का अवसर देने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल रिटर्न की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि जानकारी की सटीकता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

इसके अलावा, व्यवसायिक और पेशेवर टैक्सपेयर्स को भी आंकड़े इकट्ठा करने और दस्तावेज़ों की जांच के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जिससे उनके लिए प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। आयकर विभाग की यह पहल करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स दोनों के लिए काफी राहत भरी साबित होगी।

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