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हल्द्वानी लाइवः 2 साल बाद बच्ची को इंसाफ, दुष्कर्मी को 12 साल की सजा


हल्द्वानीः दो साल बाद शुक्रवार को एक छोटी बच्ची को न्याय मिला, दो साल तक न्याय की लड़ाई करने वाली लड़की महज 10 साल की है। 2 साल पहले 17 अप्रैल को 2017 को 8 साल की बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म किया था। बच्ची से दुष्कर्म करने वाला युवक लालकुआं के पश्चिमी राजीवनगर में मजदूर सुरेश उर्फ काणा है, जिसने बच्ची को अकेला देख बच्ची के घर घुस जुर्म को अंजाम दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे ने लालकुआं थानाक्षेत्र में मासूम छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपित मजदूर को दोषी ठहराया है। आरोपी को 12 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि का 90 फिसदी धन बच्ची को दिया जायेगा।

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घटना के समय बच्ची के माता-पिता काम पर गये थे, बच्ची घर में अकेली थी, जिसकी भनक सुरेश को हो गई। सुरेश ने मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची के घर में धुसकर बच्ची से दुष्कर्म करा। सुरेश जब घर से निकल रहा था तो बच्ची की मां ने सुरेश को देखा शक होने पर बच्ची की माने शोर मचाया तो सुरेश भागने लगा। बच्ची की मां ने सुरेश को पकडने की कोशिश तो वो भाग गया। बच्ची की मां ने तुरंत लालकुआं कोतवाली में सुरेश के विरुद्ध धारा 376(2) झ व 5ड/6 पाक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया।शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने जानकारी दी की लालकुआं पुलिस ने सभी धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किये थे। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बच्ची के शरीर से लिए सीमेंस व सुरेश का डीएनए भी मैच कराया, जो मिलते हुए पाये गये थे। शुक्रवार को न्यायाधीश मनीष पांडे ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुरेश को दोषी करार दिया। यह घटना एक शर्मनाक घटना थी और यह भी सोचने वाली बात है कि बच्ची को न्याय मिलने में दो साल का इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा ?

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