
Uttarakhand: Haldwani: हल्द्वानी में 12 साल पुराने एक मामले में आखिरकार पीड़िता को न्याय मिल गया है। वर्ष 2013 में दुर्गा सिटी सेंटर स्थित मचान रेस्टोरेंट में भोजन करने गई धीरज साहनी को पानी की जगह एसिटिक एसिड परोसा गया था। इस लापरवाही से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने रेस्टोरेंट संचालक अखिलेश सेमवाल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
मामला 19 दिसंबर 2013 की रात का है। धीरज साहनी अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थीं। खाने के दौरान जो पानी की बोतल सर्व की गई, उसे पीते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। जांच में सामने आया कि बोतल में पानी की जगह एसिटिक एसिड भरा था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा।
इस मामले की जांच उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने की। वहीं, अदालत में पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा ने संभाली। ट्रायल के दौरान कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने संचालक को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया यह निर्णय न केवल पीड़िता के लिए राहत भरा है, बल्कि रेस्तरां संचालकों और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए भी एक अहम संदेश देता है।






