हल्द्वानी: कोरोना Curfew के बीत सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। व्यापारियों के विरोध के बाद सरकार ने बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते लागू की है। बाजार 9,11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा।
इस लिस्ट में कपड़ा, रेडीमेड, सराफा, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक समेत सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान, दूर संचार, नेट, प्रसारण, केबल सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, कोल्ड स्टोरेज आदि और शराब की दुकाने खुलेंगी।
जबकि सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, खेल, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार अभी बंद ही रहेंगे। आम जनता की मंडी में एंट्री बंद रहेगी। वहीं होटल, रेस्ट्रो से केवल होम डिलिवरी हो पाएगी।
कोरोना वायरस के मामले कम होने लगे थे लेकिन सरकार ने सुरक्षा कारणों से बाजार को नहीं खोला था। इसके साथ ही व्यापारियों का आक्रोश बढ़ने लगा था। राज्य के हर जिले में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था।
प्रदेश सरकार ने यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में किया है। रविवार को सरकार ने जो एसओपी जारी की थी, उसमें अब तक दो बार संशोधन हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री से शाम पांच बजे तक पूरे प्रदेश में बाजार खोलने की मांग की थी। एसओपी के बाकी प्रावधान यथावत रखे गए हैं।