पौड़ी गढ़वाल: हाईकोर्ट ने बीते दिनों हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई की है। साथ ही एसआईटी से रिपोर्ट देने को कहा है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने एसआईटी से केस की डायरी भी मांगी है। बता दें कि अगली सुनवाई तीन नवंबर को होनी है। गौरतलब है कि अंकिता की भंडारी की हत्या की जांच हेतु एसआईटी का गठन हुआ था।
आपको याद दिला दें कि वनतंरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को चील नहर से बरामद हुआ था। इससे पहले ही तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। पौड़ी निवासी आशुतोष नेगी द्वारा याचिका दायर कर कहा गया था कि यमकेश्वर विधायक के निर्देश पर रिजॉर्ट पर बुल्डोजर चलाकर सबूत मिटाए गए थे।
याचिका दायर कर उन्होंने सीबीआई जांच मांगी। ऐसे में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई की। इस दौरान एसआईटी को केस डायरी व स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बेटे पुलकित आर्य का नाम आने के बाद बीजेपी ने विनोद आर्य को पहले ही निलंबित कर दिया था।